मतदान कक्ष के अंदर पुलिस जवान नहीं करेंगे प्रवेश, सभी केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग, ईसीआइ के दिशा-निर्देशों का करें

मतदान कक्ष के अंदर पुलिस जवान नहीं करेंगे प्रवेश, सभी केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग, ईसीआइ के दिशा-निर्देशों का करें
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गोमिया विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन पदाधिकारी, पी-वन, पी-टू, पी-थ्री को दिया प्रशिक्षण, महत्वपूर्ण बातों को बताया

Bokaro:

विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत आगामी 20 नवंबर को मतदान होना है. इसको लेकर बुधवार को *गोमिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान कार्य में लगाएं गए मतदान कर्मियों (पीठासीन पदाधिकारी, पी-वन, पी-टू एवं पी-थ्री) का प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण सेक्टर टू सी स्थित डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल में दिया गया. प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव शामिल हुई. उन्होंने विषय वार महत्वपूर्ण बातों से मतदान कर्मियों को अवगत कराया. मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि उपलब्ध कराएं गए हैंडबुक में क्या करें और क्या नहीं करें को अवश्य पढ़ें, ताकि दायित्व निष्पादन में किसी तरह की कोई गलती नहीं हो. उन्होंने कहा कि मतदान कक्ष में पुलिस जवान प्रवेश नहीं करेंगे. इसे पीठासीन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे. जिले के सभी मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग होगी। मतदान कक्ष/केंद्र परिसर आदि की गतिविधि की निगरानी जिला, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय से सीधे निगरानी की जाएगी. इसलिए कहीं भी किसी स्तर से कोई चूक नहीं होनी चाहिए. पीठासीन पदाधिकारी व अन्य कर्मी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान कार्य को नियमानुसार गति के साथ पूर्ण कराएंगे. क्यू और टाइम मैनेजमेंट पर विशेष फोकस करेंगे. कहा कि मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. सामग्री थैला में मेडिकल कीट व अन्य जरूरी सामान भी शामिल है. उन्होंने ईवीएम – वीवीपैट कमीशनिंग कार्यक्रम की भी जानकारी दी. कहा कि प्रशिक्षण के दौरान, मन में अगर किसी बात को लेकर झिझक है, तो उसे इसी सत्र में स्पष्ट कर लें. माक पोल को ससमय पूरा करना है.

प्रशिक्षण सत्र में सामग्री, डिस्पैच सेंटर में रिपोर्टिंग, वाहन एवं पोस्टल बैलेट, वेबकास्टिंग, मीडिया कवरेज, मतदान के बाद ईवीएम-वीवीपैट रिसिविंग, प्रत्येक दो घंटे में मतदान प्रतिशत की रिपोर्टिंग, मोबाइल फोन का इस्तेमाल वर्जित (पीओ एवं माइक्रो आबजर्बर को छोड़), 100 मीटर, 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित बातों, टेंडर वोट, स्पिकिंग आर्डर, टेंडर वोट, एनेक्सचर 07,19 बी, 20 ए-बी आदि के संबंध में विस्तार से अवगत कराया. प्रशिक्षण में बताई गई बातों को गंभीरता से सुनने और उसका अक्षरशः अनुपालन करने को कहा.

इस दौरान सरल भाषा में पीओ हैंडबुक से संबंधित जानकारियों को आसान प्रश्न – उत्तर के माध्यम से मतदान कर्मियों को अवगत कराया गया. परिचर्चा क्रम में विभिन्न प्रश्न-उत्तरों पर चर्चा की. वहीं, सभी को ईवीएम-वीवीपैट का भी पुनः प्रशिक्षण दिया गया. ईवीएम – वीवीपैट के संचालन की व्यवहारिक जानकारी भी मास्टर ट्रेनरों ने दिया. डीएलएमटी द्वारा विस्तार से सभी बातों को पीपीटी के माध्यम से बताया गया. इस अवसर पर पोस्टल बैलेट की नोडल पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह डीईओ जगरनाथ लोहरा, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह आदि उपस्थित थे.

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