आनलाइन व्यवस्था में बिक्री पंजी की जरूरत नहीः डीएसओ ने किया खंडन

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Bokaro:

झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2024 के तहत सभी तरह के पंजी का सत्यापन एवं संधारित किया जाना आवश्यक निरीक्षण क्रम में पंजी, सत्यापित/संधारित नहीं पाया जाता तो जविप्र विक्रेता पर होगी कार्रवाई ।

जिले में गुरुवार को आयोजित फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सम्मेलन में मुख्य अतिथि द्वारा अपने संबोधन में आनलाइन व्यवस्था में बिक्री पंजी की जरूरत नहीं से संबंधित विभिन्न अखबारों में समाचार प्रकाशित हुआ है। जिसका शुक्रवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) शालिनी खालखो ने खंडन किया है। उन्होंने इस तरह के बयान को विक्रेताओं के लिए दिग्भ्रमित बताया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार के प्रभारी सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-2403/राँची, दिनांक-01.10.2024 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 सहपठित उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-G.S.R. 213 (E) दिनांक-20.03. 2015 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलम्बन / रदद् करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्ते, कार्यकलाप एवं अनुश्रवण के संबंध में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 को विलोपित करते हुए झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2024 के अध्याय-VII में निहित्त निदेश एवं प्रपत्र-IX जन वितरण प्रणाली के अनुश्रवण / निरीक्षण से संबंधित जाँच प्रपत्र के पृष्ठ-5 में राशन कार्ड पंजी, वितरण पंजी, स्टॉक पंजी, मिलान पंजी एवं अपवाद पंजी का सत्यापन एवं संधारित किया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण के क्रम में संबंधित पंजी, सत्यापित/संधारित नहीं पाया जाता है तो संबंधित जन वितरण विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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