63 मैट्रिक परीक्षा केंद्रों एवं 44 इंटर परीक्षा केंद्रों के आस -पास धारा 163 लागू

इस खबर को शेयर करें...

63 मैट्रिक परीक्षा केंद्रों एवं 44 इंटर परीक्षा केंद्रों के आस -पास धारा 163 लागू

चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारियों ने अपने – अपने क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में लगाई निषेधज्ञा,पत्र किया जारी

आगामी दिनांक 11.02.2025 के पूर्वाह्न 08:00 बजे से दिनांक 03.03.2025 (परीक्षा की समाप्ति) तक संबंधित क्षेत्रों में निषेधज्ञा रहेगा प्रभावी

झारखण्ड अद्यिविद्य परिषद (जैक) राँची के द्वारा   वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2025 आगामी दिनांक 11.02.2025 से 03.03.2025 तक होना है। माध्यमिक परीक्षा प्रथम पाली में पूर्वाह्न 09:45 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय पाली में अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक संचालित होगी।

परीक्षा संचालन के समय अन्य बाहरी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका है एवं निर्विक्षकों द्वारा लिए जा रहें परीक्षा के स्वच्छ संचालन में असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के चारों तरफ इकट्टा होकर व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। अतः बीएनएसएस की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी चास  प्रांजल ढ़ांडा एवं अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो  मुकेश मछुआ ने अपने – अपने  भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर से 500 (पाँच सौ गज) की परिधि अंतर्गत निम्नांकित कार्य एवं गतिविधियों को निषिद्ध  किया गया है।

पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना निषिद्ध है।

किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा, इत्यादि में से काई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना निषिद्ध है।

निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ तथा किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना निषिद्ध है।

परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्याक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना निषिद्ध है।

उक्त आदेश आगामी दिनांक 11.02.2025 के पूर्वाह्न 08:00 बजे से दिनांक 03.03.2025 (परीक्षा की समाप्ति) तक प्रभावी रहेगा।

उल्लेखनीय हो कि, जिले के 63 केंद्रों पर मैट्रिक एवं 44 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा होनी है। जिसमें  चास अनुमंडल अन्तर्गत मैट्रिक परीक्षा, 2025 के लिए 25 परीक्षा केन्द्र एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2025 के लिए कुल 20 परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। इसी तरह बेरमो अनुमंडल अंतर्गत मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 38 एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2025 के लिए कुल 24 परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है।

Loading

Prabhat Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *