सड़क पर रेस लगाया तो 5 हजार जुर्माना/तीन माह कारावास

सड़क पर रेस लगाया तो 5 हजार जुर्माना/तीन माह कारावास
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ओवरस्पीडिंग जागरूकता सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा का संदेश- रफ्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ

Bokaro:
उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश एवं जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज के आदेश पर 3 से 9 नवम्बर, 2025 तक” ओरवस्पीडिंग जागरूकता सप्ताह” मनाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य तेज गति से वाहन चलाने के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर “रफ्तार नहीं, जीवन की जिम्मेदारी निभाओ- रफ्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ” का संदेश दिया जा रहा है। इसके तरह आज दिनांक 08 नवंबर , 2025 को मोटर वाहन निरीक्षक पदाधिकारी कमल किशोर, अमित कुमार, अभय चौधरी एवं यातायात पुलिस निरीक्षक नीतीश कुमार सहित जिला सड़क सुरक्षा सदस्यों द्वारा बालीडीह स्थित टॉल प्लाजा पर सभी वाहनों पर लोगों चिपकाया कर चालकों को जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि आप अपने वाहन को नियंत्रित रफ्तार में चलाए। ताकि बैठे यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके।

सड़क पर रेसिंग लिया तो 5 हजार /तीन महीनें का कारावास- 

मोटर वाहन निरीक्षक पदाधिकारी कमल किशोर ने कहा कि अभियान के तहत जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों, वाहन चालकों और युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व से अवगत कराया जा रहा है कि वाहन को गति सीमा के अंदर ही चलाए। इससे जरूरत पड़ने पर वाहन को रोकने तथा नियंत्रित करने का पर्याप्त समय मिलता है, नियंत्रित गति सीमा से अधिक वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत आपकों आर्थिक दण्ड भरना पड़ सकता है। सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए 5 हजार या तीन महीनें का कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नये स्पीड लिमिट बोर्ड, स्पीड ब्रेकर का अधिष्ठापन एवं पुराने जर्जर चेतावनी सूचकों का मरम्मतिकरण किया जा रहे है।

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