युवती की हत्या मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई Bokaro:
Bokaro:
बोकारो जिले के एक विशेष अदालत ने एक युवती के हत्या के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20000 रुपए जुर्माना का सजा सुनाया। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने दी। कहा कि महिला के विरुद्ध अत्याचार के मामले में विशेष जज गरिमा मिश्रा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सहित जुर्माना की कठोर सजा सुनाई।
बताया कि 30 अक्टूबर 2024 को पिण्ड्राजोरा थाना अंतर्गत लेदा गांव निवासी एक युवती की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद युवती का शव कुआं में फेंके दिया गया था। उसी गांव निवासी उफान मांझी ने युवती को प्रेमजाल में फसाया था। युवती पर शादी करने का दवाब बनाया जा रहा था। युवती द्वारा बात नहीं मानने पर आरोपी ने गुस्से में आकर युवती की हत्या कर दी।
जानकारी अनुसार युवती की शादी किसी दूसरे जगह तय होने से युवक नाराज़ था। युवती पर खुद के साथ शादी करने का दवाब बना रहा था। उसने युवती के मंगेतर को युवती के फोन से वीडियो कॉल कराया। इस दौरान युवक उसे प्रताड़ित करता रहा। वहीं, अगले दिन हत्यारोपी के घर के पास हरिमंझी के कुआं से युवती का शव बरामद हुआ।
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