मेयर व उपमेयर के नामांकन रद्द पर आयोग ने मुकदमा दर्ज करने का दिया सलाह
Bokaro:
चास नगर निगम में नये मेयर और उपमेयर का कार्यकाल अभी ठीक से आरंभ भी नहीं हुआ है, कि एक नये विवाद ने जन्म ले लिया। जनता मजदूर सभा के महासचिव साधु शरण गोप को राज्य चुनाव आयोग के अवर सचिव सुषमा बड़ाइक ने पत्र लिखकर मार्गदर्शन किया है, कि चास नगर निगम के मेयर और उपमेयर के प्रपत्र 24 में त्रुटियों के आलोक में नामांकन रद्द करने के लिए सक्षम न्यायालय में निर्वाचन अर्जी याचिका दायर करें। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आयोग के कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन का विषय अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत आता है। अतः झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 580 में विहित प्रावधान के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष अर्जी याचिका के तहत अपील किया जा सकता है। पत्र की प्राप्ति के बाद साधु शरण गोप ने मामले को सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।
ज्ञात हो कि जनता मजदूर संघ के नेता साधु शरण गोप ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखकर शिकायत किया था कि चास के मेयर ओर उप मेयर ने नामांकन के दौरान निर्वाची अधिकारी को समर्पित प्रपत्र 24 में काफी त्रुटियों हैं। त्रुटियां नामांकन रद्द के योग्य है। इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाय या आयोग उनके द्वारा समर्पित त्रुटि भरा शपथ पत्र को नामांकन रद्द के योग्य नहीं मानता है। तो आयोग घोषणा करे कि प्रपत्र 24, शपथ पत्र की त्रुटियां नामांकन रद्द के योग्य नहीं माना जाएगा।
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